चुनाव की तिथि मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तय करे


नोएडा (अमन इंडिया ) । संज्ञान में आया है कि आज नोएडा एम्पलाइज एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में अवैध रूप से कुछ कर्मचारी व पूर्व पदाधिकारियों द्वारा चुनाव के सम्बंध में पत्र प्रेषित किया गया है 

जबकि सर्वाविदित है की 7 पदाधिकारियों के 28 अप्रैल में हो रहे चुनाव के स्थगन आदेश व याचिका को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर 2023 को स्पष्ट आदेश दिया है कि एसोसिएशन का कार्यकाल 24 अगस्त 2023 को समाप्त हो चुका है तथा आम चुनाव कराने के आदेश पारित किए गए हैं जिसमें चुनाव की तिथि मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा प्राधिकरण को तय करनी है ना कि किसी अन्य कर्मचारी व पूर्व पदाधिकारी को उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात किसी कर्मचारी व पूर्व पदाधिकारियों द्वारा उसमें हस्तक्षेप कर टिप्पणी करना नियम के विरुद्ध है 


जहां तक पदाधिकारियों के चुनाव का सवाल है उसका नोएडा एम्पलाइज एसोसिएशन की विधान की धारा 38 में स्पष्ट उल्लेख है कि चुनाव 7 पदाधिकारियों के किए जाते हैं  जो कि वर्ष 1988 से नियम के अनुसार व विधान के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे हैं तथा उसके पश्चात विधान के अनुसार प्रथम बैठक में यूनियन द्वारा 12 कार्यकारिणी सदस्य नामित किए जाते ।