नोएडा (अमन इंडिया ) । दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे टोल को फ्री रहने का आदेश दिया था।कोर्ट ने उस समय एक प्राइवेट कंपनी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने 2016 के इलाहावाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कंपनी को यात्रियों से टोल वसूलना बंद करने का निर्देश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि टोल वसूलने के लिए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड को ठेका देना गलत, अन्यायपूर्ण और मनमाना था। इस मामले में अव शुल्क या टोल वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। हम मानते हैं कि यह समझौता (टोल कलेक्शन के लिए) अवैध है।
नोएडा टोल ब्रिज समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की थी जिसकी आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा याचिका फोनरवा के पक्ष में खारिज कि गई हे।